उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू ।। 25 दिसम्बर से शुरू होंगी ये पाबंदी............
ओमिक्रॉन के चलते UP में नाइट कर्फ्यू की वापसी हुई है, जिसमें 25 दिसम्बर से कुछ पाबंदियां लगा दी गयीं हैं। आइए जानते हैं क्या-क्या पाबंदिया लगाई गयीं हैं-
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कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू का दौर लौटा दिया है। इस नाइट कर्फ्यू में कुछ ऐसी भी पाबंदिया सरकार ने लागू कर दी हैं, जिन्हें जानना आवश्यक है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में दिनांक 25 दिसम्बर 2021 से रात में 11 बजे से सुबह 05 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का नियम लागू कर दिया है।
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नाइट कर्फ्यू से क्या-क्या बदलाव होंगे-
सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 को आदेश दिया है कि 25 दिसम्बर 2021 से रात्रिकालीन कर्फ्यू के प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। जिससे रात्रि में 11 बजे से सुबह के 05 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अब से शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में Covid Protocol के साथ अधिकतम 200 लोगों की भागीदारी का आदेश है। शादी समारोह आयोजनकर्ता कार्यक्रम की सूचना स्थानीय प्रशासन को देंगे।
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कोरोना वैरिएंट को देखते हुए लखनऊ में पहले से ही धारा-144 लागू की जा चुकी है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी और mask का उपयोग अनिवार्य किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ओमिक्रॉन के प्रति सचेत करते हुए सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने और अन्य जरूरी उपाय करने को कहा है।
क्यों लगाया गया नाइट कर्फ्यू-
गैरतलब है कि देश में ओमिक्रॉन वैरिएंट तेजी से फैल रहा है। जिससे प्रभाव में अब तक करीब तीन सौ से ज्यादा केस आ चुके हैं। राज्यों में रोज आने वाले कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अग्रिम चुनाव को देखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है।
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क्रिसमस और नए वर्ष पर ज्यादा भीड़ न करने के निर्देश-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना एवं ओमिक्रॉन वैरिएंट के संक्रमण को देखते हुए Christmas और New year के जश्न को मनाने को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संक्रमण को मात देने के लिए सजगता के साथ सर्तकता जरूरी है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, सिनेमाघर, होटल कैफे व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अधिक सर्तकता बरती जाए। क्रिसमस एवं नए साल के जश्न में कोविड प्रोटोकाल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा।
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चुनाव टालने का हाईकोर्ट का आदेश-
इसी बीच कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी देश और विदेश में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से आगामी विधानसभा चुनाव को कुछ समय के लिए टालने का आग्रह किया है। क्योंकि चुनाव में रैलियों में राजनीतिक दलों को सुनने के लिए बहुत भीड़ एकत्रित हो जाती है, जिससे ज्यादा खतरा हो सकता है।
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ये पाबंदियां की गयी हैं लागू-
1- 25 दिसम्बर से UP में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा लागू।
2- कोविड प्रोटोकॉल के साथ शादी वगैरह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की इजाजत, स्थानीय प्रशासन को देनी होगी जानकारी।
3- सड़कों/बाजारों में हर किसी के लिए अनिवार्य होगा मास्क।
4- दुकानदारों को निर्देश हैं कि बिना मास्क वाले खरीददारों को न दें सामग्री।
5- किसी अन्य राज्य या देश से UP में आने वाले हर शख्स की होगी Tracing और Testing।
6- UP में फिर एक्टिव की जाएंगी monitoring कमेटियां।
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Team- mini samachar.
